Indian constitution article -2 in hindi
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 --------------------------------------- अनुच्छेद 2 का विस्तृत विवरण भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 भारतीय संघ के विस्तार की व्यवस्था करता है। यह अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि संसद किसी भी राज्य को संघ में विलय करने या उसका नाम बदलने का कानून बना सकती है। मुख्य बिंदु: ------------ * संघ का विस्तार: अनुच्छेद 2 यह सुनिश्चित करता है कि भारत के संघ का विस्तार किया जा सकता है। यह संघ में नए राज्यों को शामिल करने की संभावना प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर, गोवा को 1961 में भारत में विलय कर दिया गया था, जिससे भारत के पश्चिमी तट पर एक नए राज्य का गठन हुआ। * राज्यों का विलय: संसद किसी भी राज्य को भारत के संघ में विलय करने का कानून बना सकती है। यह प्रावधान भारत के एकीकरण को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पर, जम्मू और कश्मीर को 2019 में भारत के संघ में विलय कर दिया गया था। * नाम परिवर्तन: संसद किसी भी राज्य का नाम बदलने का कानून बना सकती है। यह प्रावधान राज्यों की सांस्कृतिक या ऐतिहासिक पहचान को प्रतिबिंबित करने के लिए उपयोग किया...