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Indian constitution article -3 in hindi

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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 --------------------------------------- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 भारत की संघीय संरचना का एक महत्वपूर्ण आधारभूत प्रावधान है। यह अनुच्छेद भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उनके नामों के परिवर्तन से संबंधित है, जिससे देश के विकास और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार राज्य क्षेत्रों को लचीले ढंग से पुनर्गठित किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 की पृष्ठभूमि ------------------------------------ भारत की स्वतंत्रता के समय, देश में विभिन्न राज्यों और रियासतें थीं, जिनकी अपनी अलग-अलग सरकारें थीं। संविधान सभा ने देश को एकीकृत करने और एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए संघीय संरचना को अपनाया। अनुच्छेद 3 इस संघीय संरचना को लचीला बनाने के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 3 के प्रमुख प्रावधान ------------------------------------ अनुच्छेद 3 के तहत, भारत सरकार को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं:  * राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन: सरकार राज्यों के क्षेत्रों को बदल सकती है, जैसे कि नए राज्य बनाना, राज्यों को विभाजित करना या राज्यों का विलय करना।  * राज्यों के नामों का परिवर्तन:...