Indian constitution article -4 in hindi

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4
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भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4, देश की संघीय संरचना को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह अनुच्छेद, राज्य पुनर्गठन और राज्य नाम परिवर्तन संबंधी विधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधानों के बारे में बताता है।

अनुच्छेद 4 की पृष्ठभूमि
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भारत की स्वतंत्रता के बाद, देश में विभिन्न राज्यों और रियासतें थीं, जिनकी अपनी अलग-अलग सरकारें थीं। संविधान सभा ने देश को एकीकृत करने के लिए संघीय संरचना को अपनाया। अनुच्छेद 3 और 4 इस संघीय संरचना को लचीला बनाने के लिए प्रावधान करते हैं।

अनुच्छेद 4 के प्रमुख प्रावधान
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अनुच्छेद 4 के तहत, निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
 * राज्य पुनर्गठन और राज्य नाम परिवर्तन विधियों के लिए प्रावधान: अनुच्छेद 4 यह सुनिश्चित करता है कि अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई राज्य पुनर्गठन और राज्य नाम परिवर्तन संबंधी विधियों में ऐसे प्रावधान शामिल हों जो इन विधियों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हों।
 * अनुपूरक, आकस्मिक और परिणामी प्रावधान: अनुच्छेद 4 यह भी प्रावधान करता है कि संसद ऐसे अनुपूरक, आकस्मिक और परिणामी प्रावधान भी बना सकती है जो राज्य पुनर्गठन और राज्य नाम परिवर्तन संबंधी विधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों।
 * राज्य प्रतिनिधित्व: अनुच्छेद 4 यह भी सुनिश्चित करता है कि राज्य पुनर्गठन और राज्य नाम परिवर्तन के बाद राज्यों के संसद और विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में भी उचित प्रावधान किए जाएं।

अनुच्छेद 4 का महत्व
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अनुच्छेद 4, भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में, राज्य पुनर्गठन और राज्य नाम परिवर्तन संबंधी विधियों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। यह प्रावधान, देश की संघीय संरचना को मजबूत करने और विभिन्न राज्यों के हितों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अनुच्छेद 4 के साथ संबंधित अन्य अनुच्छेद
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अनुच्छेद 4 के साथ संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद निम्नलिखित हैं:
 * अनुच्छेद 3: यह अनुच्छेद, राज्य पुनर्गठन और राज्य नाम परिवर्तन के लिए अधिकार प्रदान करता है।
 * अनुच्छेद 368: यह अनुच्छेद, भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है।
 * अनुच्छेद 239AA: यह अनुच्छेद, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन से संबंधित प्रावधान करता है।
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